विभागों के खर्च पर लगेगी लगाम, अब 30 करोड़ से अधिक के भुगतान के लिए लेनी होगी परमिशन

भोपाल : मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने विभिन्न विभागों के शाह खर्च लगाम लगाने के लिए एक पत्र भेजा है. विभाग ने सभी विभागों को लिखे पत्र में 30 करोड़ से अधिक भुगतान पर अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है. यानी बगैर वित्त विभाग के आदेश के विभागीय अफसर अब सिर्फ 30 करोड़ से कम का ही भुगतान कर सकेंगे. वित्त विभाग ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को भेजे पत्र में कहा है कि फ्लैगशिप योजनाओं को छोड़कर बाकी योजनाओं के भुगतान के लिए विभागों को यह अनुमति लेनी होगी.
मध्यप्रदेश सरकार पर चार लाख करोड़ का कर्ज
मध्यप्रदेश सरकार वित्तीय प्रबंधन में जुटी हुई है, एमपी सरकार ने 4 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज ले रखा है. सिर्फ एक महीने में सरकार ने 10 हज़ार करोड़ का कर्ज ले लिया था. लगातार कर्ज लेने के बाद अब जनता से जुड़ी योजनाओं में कटौती देखने को मिल सकती है.
इससे पहले भी लग चुकी है लगाम
अगस्त महीने में आर्थिक संकट से जूझ रही मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने फिजूलखर्ची रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया था, वित्त विभाग ने 33 विभागों के 70 से अधिक योजनाओं पर वित्तीय पाबंदी लगा दी थी. इन योजनाओं के लिए पैसा करने से पहले वित्त विभाग की हरी झण्डी लगने की बात कही गयी थी, यानी की वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही विभाग इन योजनाओं में पैसे खर्च करने की अनुमति थी.