अब अमेरिका में चौबीसों घंटे साथ रखने होंगे डॉक्यूमेंट्स नहीं तो खानी पड़ेगी जेल की हवा, लागू हुआ नया कानून!

USA ID Rules For Immigrants: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने अप्रवासियों के लिए एक और नियम लागू किया है. इसके तहत अब सभी अप्रवासियों को चौबीसों घंटे अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने होंगे. इस नियम का मकसद देश में अवैध अप्रवास पर रोक लगाना और अवैध रूप से रह रहे सैकड़ों लोगों को देश से बाहर निकालना है.
ट्रंप प्रशासन का यह नियम 11 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है. व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि अमेरिका में 30 दिन से ज्यादा समय से रह रहे विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास पंजीकरण करवाना होगा. ऐसा न करने पर उन्हें जेल, जुर्माना और डिपोर्ट का सामना करना पड़ सकता है. इस ऐलान के बाद से अमेरिका में रह रहे कई अप्रवासी चिंता में पड़ गए हैं.
इस नियम को लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा,’ USA में 30 दिनों से ज्यादा समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इस नियम का पालन न करना एक अपराध है, जिसके लिए जुर्माना और कारावास का प्रावधान है.’ उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा और डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप कभी भी अमेरिका वापस नहीं आ पाएंगे.
14 साल से ज्यादा उम्र के सभी गैर-नागरिक, जो 30 दिन या उससे ज्यादा समय तक अमेरिका में रहते हैं, उन्हें G-325R फॉर्म का इस्तेमाल करके सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. माता -पिता को अपने 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा. 11 अप्रैल या उसके बाद USA पहुंचने वालों को आने के 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इसका पालन न करने पर जुर्माना, कारावास या फिर दोनों हो सकते हैं.
अपना पता बदलने वाले व्यक्तियों को 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट करना होगा. ऐसा न करने पर उन्हें 5,000 डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है. 14 साल की उम्र वाले बच्चों को 30 दिनों के अंदर रि-रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और अपना फिंगरप्रिंट भी जमा करना होगा.