वीजा खत्म होते ही निष्क्रिय होगा विदेशी नागरिकों का आधार, केंद्र सरकार ने लागू किए सख्त नियम
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वीजा पर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए आधार कार्ड की वैधता को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब विदेशी नागरिकों को जारी आधार कार्ड उनकी कानूनी स्थिति और वीजा की अवधि से सीधे जुड़ा रहेगा। वीजा समाप्त होते ही संबंधित आधार कार्ड स्वतः निष्क्रिय (डिएक्टिवेट) कर दिया जाएगा।
सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार लॉन्ग टर्म वीजा (LTV), टूरिस्ट, बिजनेस, स्टूडेंट या अन्य किसी भी श्रेणी के वीजा पर भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों का आधार केवल वीजा अवधि तक ही मान्य रहेगा। वीजा की अवधि समाप्त होते ही आधार कार्ड स्वतः अमान्य हो जाएगा।
OCI कार्डधारकों को 10 साल की वैधता
ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकों, जिनका भारतीय मूल से संबंध है और जिन्हें भारत में लंबे समय तक रहने की अनुमति होती है, के लिए आधार कार्ड की वैधता 10 वर्षों तक निर्धारित की गई है। इसके बाद उन्हें नवीनीकरण या आवश्यक अपडेट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
नेपाल और भूटान के नागरिकों को राहत
भारत के साथ विशेष संबंध रखने वाले नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए भी आधार की वैधता 10 वर्ष तय की गई है। इन देशों के नागरिकों को भारत में विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया गया है।
फर्जी दस्तावेजों पर लगेगी रोक
सरकार का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। पिछले वर्षों में ऐसे मामले सामने आए थे, जिनमें कुछ विदेशी नागरिक वीजा समाप्त होने के बाद भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आधार बनवाकर देश में रह रहे थे।
नई व्यवस्था के तहत आधार की वैधता संबंधित व्यक्ति की कानूनी स्थिति से जुड़ी रहेगी। इससे सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं और अन्य सुविधाओं में संभावित दुरुपयोग पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विदेशी नागरिकों के आधार कार्ड की निगरानी व्यवस्था अब पहले से अधिक सख्त होगी, जिससे वीजा समाप्त होते ही आधार स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा।



