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Bilaspur High Court : कैंसर पीड़ित शिक्षिका के मामले में हाईकोर्ट सख्त, शिक्षा सचिव को 3 हफ्ते में फैसला लेने का निर्देश

Bilaspur News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गंभीर बीमारी से जूझ रही एक शिक्षिका के मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए स्कूल शिक्षा सचिव को त्वरित निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर तीन सप्ताह के भीतर संवेदनशीलता के साथ विचार कर उचित फैसला लिया जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया।

यह मामला सरगुजा जिले के विकासखंड सीतापुर स्थित शासकीय प्राथमिक शाला कुधारापानी में पदस्थ शिक्षिका किरण साहू से जुड़ा है। शिक्षिका बड़ी आंत और मलाशय के बीच होने वाले कोलोरेक्टल कैंसर के तीसरे चरण से पीड़ित हैं। उनका इलाज नया रायपुर स्थित बालको कैंसर हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां अब तक पांच बार कीमोथेरेपी हो चुकी है।

डॉक्टरों ने लंबी यात्रा से किया मना

याचिका में बताया गया कि 5 मई 2026 को शिक्षिका को छठवीं बार कीमोथेरेपी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें 28 रेडिएशन कीमो से गुजरना होगा। इसके बाद रेक्टम सिग्मायड सर्जरी, स्टोमा बैग रिवर्स सर्जरी और दो साल बाद कीमो पोर्ट सर्जरी भी करनी पड़ेगी।

चिकित्सकों ने उन्हें लंबी दूरी की यात्रा नहीं करने की सख्त सलाह दी है और परिवार की देखरेख में रहने को जरूरी बताया है। ऐसे में सरगुजा से रायपुर तक लगातार सफर करना उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद जोखिम भरा माना गया है।

महासमुंद तबादले की मांग

शिक्षिका की ओर से कोर्ट में कहा गया कि यदि उनका तबादला सरगुजा से उनके गृह जिला महासमुंद कर दिया जाता है, तो इलाज कराने में काफी सुविधा होगी। महासमुंद से नया रायपुर स्थित अस्पताल तक पहुंचना आसान रहेगा और परिवार का सहयोग भी मिल सकेगा।

हाईकोर्ट ने दिए संवेदनशीलता से निर्णय के निर्देश

मामले की सुनवाई जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षिका को स्कूल शिक्षा सचिव के समक्ष नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही विभाग को तीन सप्ताह के भीतर मामले में संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेने को कहा गया है।

कोर्ट में रखे गए प्रमुख तथ्य

  • शिक्षिका किरण साहू तीसरे स्टेज के कोलोरेक्टल कैंसर से पीड़ित हैं।
  • अब तक 5 कीमोथेरेपी हो चुकी हैं और छठी कीमो मई 2026 में शुरू हुई।
  • आगे 28 रेडिएशन कीमो और 3 बड़ी सर्जरी होनी हैं।
  • हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को 3 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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