MP News: इतने दिन से खाली है RES प्रमुख का पद, कैसे होगा ग्रामीण विकास? हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 05 दिसंबर को एक याचिका के सन्दर्भ में जारी आदेश में कहा हैं कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के प्रमुख अभियंता केसी ध्रुपकर आगामी आदेश तक विभाग के प्रमुख अभियंता पद का कार्य नहीं करेंगे।
याचिकाकर्ता केएस मिर्धा मुख्य अभियंता, मनरेगा, भोपाल ने मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य को प्रतिवादी बनाते हुए एल याचिका दायर की थी, कि मुझे विभाग में वरिष्ठ होते हुए भी मुझे प्रमुख अभियंता न बनाकर, मुझसे कनिष्ठ को इस पद पर नियुक्ति प्रदान कर, मेरे अधिकारों का हनन किया गया हैं।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने प्रतिवदियों को जबाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया, परन्तु प्रतिवदियों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने के कारण, न्यायालय ने प्रतिवादी क्रमांक 07 केसी ध्रुपकर वर्तमान प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को आगामी आदेश तक इस पद पर कार्य न करने के आदेश शासन को दिए हैं।





