Election Commission Rules: चुनाव आयोग ने बदला नियम! वोटों की गिनती का नया सिस्टम, बिहार चुनाव से होगा लागू
Election Commission Rules: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती का नियम बदल दिया है।

Election Commission Rules: नई दिल्ली। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती का नियम बदल दिया है। इसके तहत EVM के वोटों की गिनती के आखिरी राउंड या उससे पहले वाले राउंड से पहले अब पोस्टल बैलेट की गिनती करना अनिवार्य कर दिया है। चुनाव आयोग ने इस कदम का उद्देश्य मतगणना के दौरान होने वाली देरी को कम करना बताया है।
8 बजे शुरू होती थी गिनती
बता दें कि मतगणना के दिन पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होती थी, इसके आधे घंटे बाद EVM के वोटों की गिनती होती थी। चुनाव परिणाम के दिन देखा गया है कि इसकी वजह से टीवी न्यूज चैनलों पर रुझान दिखाना भी शुरू हो जाते हैं, जो कि वोटों की गिनती के आगे बढ़ने के बाद कई बार पूरी तरह से पलट जाते हैं।
EC ने दिए निर्देश
चुनाव आयोग ने निर्देश दिया कि जहां पर पोस्टल बैलेट की संख्या ज्यादा हो वहां रिटर्निंग ऑफिसर यह सुनिश्चित करें कि पर्याप्त संख्या में टेबल और मतगणना कर्मचारी मौजूद हों। जिससे मतगणना प्रक्रिया में देरी ना हो और वह सुव्यवस्थित किया जा सके। चुनाव आयोग ने मतगणना की प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
पोस्ट बैलेट की बढ़ी संख्या
बता दें कि पिछले कुछ चुनावों में पोस्टल बैलेट की संख्या बढ़ी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने दिव्यांगों और 85 साल से अधिक वोटरों को घर से मतदान करने की सुविधा दी है।
बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कब
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए EC 6 अक्टूबर के बाद तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसमें 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद मुख्य चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान करेंगे।