GST New Rates: GST कटौती की दरें आज से लागू, ये सारी चीजें हुईं सस्ती
GST New Rates: सरकार ने जो कई जरूरी सामानों पर जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की थी, आज से यानी 22 सितंबर से प्रभावी हो गई हैं।

GST New Rates: नवरात्र की शुरुआत के साथ-साथ सरकार ने जो कई जरूरी सामानों पर जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की थी, आज से यानी 22 सितंबर से प्रभावी हो गई हैं। रोजमर्रा की चीजों से लेकर गाड़ियां और अन्य वस्तुएं सोमवार से सस्ती हो गई हैं। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। आपको बता दें, जीएसटी सुधार के तहत सरकार ने अब चार की जगह सिर्फ दो जीएसटी स्लैब- 5% और 18% रखा है। एक अलग से 40% का नया टैक्स ब्रैकेट भी तय किया गया है, जो अल्ट्रा लग्जरी सामानों या वस्तुओं पर लागू किया गया है।
मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधी राहत
खाद्यान्न, दवाइयां और रोजमर्रा की वस्तुओं जैसी जरूरी वस्तुओं पर 5% की निचली दर से टैक्स लगता रहेगा, जिससे परिवारों के लिए वहनीयता सुनिश्चित होगी। इस बीच, 12% की दर को हटाने से कई मध्यम श्रेणी के उत्पाद सस्ते हो गए हैं, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधी राहत मिलेगी। वित्त मंत्री का मानना है कि सरकार द्वारा लागू किए गए नए जीएसटी सुधारों से टैक्स बोझ में बड़ी राहत मिलेगी। अनुमान है कि इससे देश की जनता को लगभग ₹2 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी।
खाने-पीने की वस्तुएं हुईं सस्ती
अब दूध से बने पेय पदार्थ, बिस्कुट, मक्खन, अनाज, सूखे मेवे, फलों के रस, घी, आइसक्रीम, जैम, केचप, नमकीन, पनीर, पेस्ट्री, सॉसेज और नारियल पानी जैसी रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं पर पहले की तुलना में कम जीएसटी लगेगा। इससे आम आदमी की रसोई पर पड़ने वाला खर्च घटेगा।
पर्सनल केयर उत्पादों में राहत
शैम्पू, साबुन, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम, टैल्कम पाउडर और फेस क्रीम जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी अब सस्ती मिलेंगी, क्योंकि इन पर लगने वाला टैक्स घटा दिया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतों में कटौती
एसी, वाशिंग मशीन, टीवी, और डिशवॉशर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अब किफायती दामों पर उपलब्ध होंगे। नई जीएसटी दरों के चलते इन उत्पादों पर लगने वाला टैक्स कम किया गया है।
दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स में छूट
सरकार ने कई आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दर घटाकर सिर्फ 5% कर दी है। इसके साथ ही दवा कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) में संशोधन करें और इसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं।
सेवा क्षेत्र में भी राहत
अब सैलून, नाई, जिम, फिटनेस सेंटर और योग सेवाओं पर भी कम जीएसटी लगेगा। इससे इन सेवाओं का उपयोग करने वालों की जेब पर भार कम पड़ेगा।